 |
|
एबी किसान रक्षक (किसानों की ऋण विनिमय योजना) |
|
उद्देश्य |
 |
गैर-संस्थागत उधारदाताओं यथा निजी साहूकारों से लिए ऋण की चुकौती हेतु ऋणग्रस्त ग्राहकों को बैंक ऋण प्रदान करना। |
|
|
कवरेज |
 |
राहत उपायों में निम्नलिखित कवर करने का उद्देश्य है
- बैंक के वर्तमान उधारकर्ता, जो पूर्व में ऋण चुकौती में नियमित रहे, केवल ऐसे अवसरों को छोडकर जब वे अपने नियंत्रण से परे कारणों से ऐसा नहीं कर पाए।
- बैंक शाखा के सेवा क्षेत्र में गैर-उधारकर्ता किसानों को
- यदि कोई गैर-उधारकर्ता बैंक वित्त हेतु संपर्क करते हैं, तो पट्टाभि एग्री कार्ड के अंतर्गत फसल ऋण सीमा और पात्रता मानदंड के अनुसार गैर संस्थागत ऋण की चुकौती हेतु अलग सीमा हेतु उनका मूल्यांकन किया जाएगा
|
|
|
वर्तमान उधारकर्ता |
 |
* नियमित फसल ऋण सीमा के अतिरिक्त गैर संस्थागत उधारकर्ताओं के ऋण की चुकौती हेतु अतिरिक्त ऋण के रूप में, रु.50,000/- अधिकतम सीमा की शर्त पर फसल ऋण (पट्टाभि एग्री कार्ड) की मंजूरीकृत सीमा का 50% (या) ऋण की मात्रा, जो भी कम हो हेतु विचार किया जाएगा।
|
|
|
गैर उधारकर्ता किसान (नए ऋणकर्ता) |
 |
* गैर उधारकर्ता किसान भी पात्र हैं। फसल पैटर्न और वित्त मान के आधार पर पहले पट्टाभि एग्री कार्ड सीमा का आकलन किया जाता है।
- नियमित फसल ऋण सीमा के अतिरिक्त गैर संस्थागत उधारकर्ताओं के ऋण की चुकौती हेतु अतिरिक्त ऋण के रूप में, रु.25,000/- अधिकतम सीमा की शर्त पर फसल ऋण (पट्टाभि एग्री कार्ड) की मंजूरीकृत सीमा का 50% (या) ऋण की मात्रा, जो भी कम हो हेतु विचार किया जाएगा।
|
|
|
शर्तें |
 |
* किसान द्वारा गैर-संस्थागत ऋणदाता को देय राशि वित्तीय लिखत की चुकौती के प्रति चेक/ मांग ड्राफ्ट/ भुगतान आदेश के रूप में शाखा द्वारा सीधे जारी की जाए। चुकाए गए लिखत को प्रलेखों के साथ रखा जाए।
|
|
|
|
|
चुकौती सारणी |
 |
1 वर्ष अधिस्थगन अवधि के बाद सात वर्षों में चुकाया जाए। मीयादी ऋण की वार्षिक किस्त की चुकौती पट्टाभि एग्री कार्ड ऋण के साथ की जाए याने प्रत्येक वर्ष के 30 जून को या इससे पहले या उत्पाद का विपणन, जो भी पहले हो।
|
|
|
प्रतिभूति |
 |
- रु.1 लाख समग्र सीमा हेतु फसल का दृष्टिबंधन और उपयुक्त सह-बाध्यता मात्र
- रु.1 लाख से अधिक समग्र सीमा हेतु बैंक ऋण के समतुल्य संपार्श्विक प्रतिभूति प्रस्तुत की जाए।
|
|
|
और अधिक जानकारी के लिए निकटतम शाखा से संपर्क करें। |
|