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एबी किसान संपत्ति(फसल उपज ऋण |
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उद्देश्य
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यह योजना किसानों को फसल कटते ही, जब पण्यों की कीमत कम होने की संभावना होती है, आपात बिक्री से सुरक्षा प्रदान करती है।
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पात्रता |
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ऋण सभी किसानों को मंजूर किए जा सकते हैं। उधारकर्ता और गैर-उधारकर्ता दोनों प्रकार के किसानों का वित्त-पोषण किया जा सकता है। उधारकर्ता किसान जिन्होंने बैंक से फसल उत्पादन ऋण लिया हो, अतिदेय नहीं होने चाहिए।
कवर के लिए पात्र फसल
- धान, गेहूँ,
- मूंगफली, रेप सीड/ राई,
- चना, अरहर/ तूर
- हल्दी
- लाल मिर्च
- मकई
- मिल्लट (जवार/रागी/बाजरा)
- रतालू
- मूंग, उड़द
- गुढ
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ऋण राशि |
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सरकार द्वारा घोषित अधिप्राप्ति कीमत पर उपज के मूल्य का 75% जो अधिकतम रु.10.00 लाख की शर्त पर है।.
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चुकौती |
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वितरण की तारीख से अधिकतम 12 महीनों की अवधि के भीतर ऋण की चुकौती की जाए।
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प्रतिभूति |
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- प्राथमिक: उपजकर्ता के पास भंडारित उपज के दृष्टिबंधन या अनुमोदित गोदाम रसीद की गिरवी द्वारा
- संपार्श्विक:
उपजकर्ता के पास भंडारित उपज: यदि उपज उपजकर्ता के पास भंडारित हो और उधारकर्ता के व्यक्तिगत गारंटी हो तो रु.2.00 लाख तक संपार्श्विक प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं है। रु.2.00 लाख से अधिक के लिए, यदि उपज उपजकर्ता के पास भंडारित हो, कम से कम बैंक ऋण भग के 100% संपार्श्विक प्रतिभूति।
सीडब्ल्यूसी/एसडब्लयूसी/एफसीआई के पास भंडारित उपज के लिए रु.10.00 लाख तक ऋण राशि हेतु कोई संपार्श्विक प्रतिभूति नहीं परंतु दो व्यक्तियों की व्यक्तिगत गारंटी और एनसीएमएसएमएल/सीडब्ल्यूसी/एसडब्लयूसी/एफसीआई द्वारा जारी भंडार रसीद की गिरवी।
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अन्य्: |
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