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अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) के लिए आवास ऋण योजना |
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ऋण की राशि |
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अधिकतक
-- ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में Rs. 25 लाख.
-- शहरी और महानगरीय क्षेत्रों में Rs. 100 लाख.
बशर्ते कि निरूपित वार्षिक आय का 4 गुना (सकल मासिक आय का 48 गुना) – (ऋण राशि की पात्रता को निर्धारित करते समय अनुमानित किराये का 50% को आवेदक की आय में जोड़ा जाता है), या निर्माण व्यय का 75% , जो भी कम हो.
आवश्कता और पात्रता को ध्यान में रखते हुए Rs. 100 लाख से अधिक ऋणों पर भी विचार किया जा सकता है. |
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प्रस्तुत किए जाने वाले दस्ताकवेज़ |
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- निर्धारित आवेदन (जो हमारी साइट से डाउनलोड किया जा सकता है) विधिवत भरा हुआ.
- आवेदक और सह-बाध्यताधारी का सम्पत्ति विवरण.
- प्रस्तावित मकान/फलैट का स्कैच.
- 12 उत्तर दिनांकित चैक.
खरीद के मामले में
- विक्रेता और खरीददार के बीच बिक्री का समझौता
- विक्रेता का नाम एवं पता
- सम्पत्ति के दस्तावेज़ों की प्रति तथा कर रसीदों सहित विक्रेता के पास लिंक दस्तांवेज़
- रजिस्ट्रार आफ एश्यूरेंस से पंजीकरण पर मूल स्वत्व विलेख प्राप्तं करने हेतु प्राधिकरण पत्र.
- स्वत्व शीर्ष सौंपने हेतु रजिस्ट्रार आफ एश्यूरेंस द्वारा जारी सुनुर्दगी की रसीद.
- बिल्डेर/विक्रेता को भुगतान हेतु मूल रसीदें
- अनुमोदित प्लान की प्रति तथा मकान/फलैट की आयु के सम्बन्ध में विक्रेता से पत्र
स्वतन्त्र मकान के सम्बन्ध में मकान की आयु 25 वर्ष से कम तथा फलैट/एपार्टमेंट के सम्बन्ध में 20 वर्ष से कम होनी चाहिए
- वर्तमान मूल्य, स्थिति तथा मकान/फलैट की आयु के बारे में अनुमोदित ईन्जीनियर से प्रमाण पत्र.
- निर्माण के समझौते सहित भूति के व्यक्तिगत/अनुपातिक हिस्सेब के बारे में बताते हुए मूल विलेख.
- अनुमोदित ले-आउट प्लान.
निर्माण के बारे में :
- अनुमोदित प्लान की प्रति.
- निर्माण का विस्तृ्त अनुमान
- आवास बोर्ड द्वारा जारी मकान/फलैट का आबंटन पत्र.
- साइट के स्वत्व विलेख की मूल प्रति/प्रति
- साइट के स्वामी/बिल्डर के बीच विकास समझौता
- न्यूनतम 13 वर्ष हेतु शून्य भार सम्बन्धी प्रमाण पत्र.
- विधि सलाहकार/मंजूरी प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज.
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आय का प्रमाण |
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कर्मचारी
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व्याचवसायिक तथा स्वम रोज़गार
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अंतिम वेतन प्रमाण पत्र, नियोक्ता द्वारा जारी फार्म 16/आय कर रिटर्न/निर्धारण आदेश
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सनदी लेखाकार द्वारा हस्ता क्षरित वित्ती्य विवरणों द्वारा समर्थित गत 3 वर्ष का आय-प्रमाण – आय कर रिटर्न/निर्धारण आदेश
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मार्जिन |
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निर्माण लागत का 25% अथवा फलैट का पंजीकरण मूल्यो. (आवेदक के नाम में भूमि के मूल्य को मार्जिन माना जा सकता है) सीधी खरीद के मामले में 15% |
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संसाधन प्रभार |
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ऋण की प्रमात्रा
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संसाधन प्रभार
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प्रशासनिक प्रभार
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प्रति तिमाही प्रति खाता
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प्रति वर्ष
प्रति खाता
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10.00 लाख रू तक
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ऋण राशि का 0.50 %
अधिकतम 10,000/- रू
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Rs. 100/-
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Rs. 400/-
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10.00 लाख रू से अधिक तथा 15.00 लाख रू तक
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Rs. 150/-
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Rs. 600/-
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15.00 लाख रू से अधिक
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Rs. 250/-
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Rs. 1000/-
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अनिवासी भारतीयों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले अतिरिक्त दस्तावेज़ |
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- आवेदक का स्तर – अनिवासी भारतीय/भारतीय मूल के व्य़क्ति
- पासपोर्ट – जारी होने की तिथि, देय तिथि, पृष्ठांकन
- स्तर तथा वीज़ा की देय तिथि
- जिस देश में ठहरना है उसका कार्य परमिट
- वर्तमान नियोक्ता से समझौते की प्रति
- वेतन प्रमाण पत्र, आय कर विवरणी द्वारा आय का प्रमाण
- स्वाभावीकरण प्रक्रिया
- स्वयं अथवा निवासी भारतीय मुख्तारनामा-धारक द्वारा किया गया लेनदेन
यह घोषणा कि ऋण का उपयोग कृषि के अभिग्रहण/बागबागानी/भारत में फार्महाउस हेतु नहीं किया जाएगा तथा वह फेमा 99 तथा उसके नियमों एवं विनियमों के अनुरूप भारत में अचल सम्पत्ति के अभिग्रहण हेतु पात्र है
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सह-बाध्याताधैरी तथा सह-आवेदक |
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1.बैंक को स्वीकार्य्य अन्य पार्टी की सह-बाध्यता/गारंटी
2.पति/पत्नी सह-आवेदक होनी चाहिए
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दस्तावेज़ों का निष्पादन |
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पी ए जारी करना
- विदेश में , यह भारतीय दूतावास/उच्चायुक्त् द्वारा सत्यापित होना चाहिए तथा भारत में 3 माह के अन्दर पंजीकृत हो.
- भारत में : यह पंजीकृत होना चाहिए
ऋण पावती देने तथा बंधक रखने के अधिकार सहित दस्तावेज़ों के निष्पादन हेतु यह विशिष्टय पी ए होना चाहिए
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भुगतान का माध्यम |
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भुगतान के माध्याम पर समय समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट नियम एवं शर्तें लागू हैं. ऋणों का भुगतान उधारकर्ता सम्पात्ति किराए पर देने से हुई आय में से अथवा एन आर ई/एफ सी एन आर (बी)/एन आर ओ खाते में नामे द्वारा अथवा सामान्य बैंकिंग चैनल द्वारा आवक प्रेषण के माध्यम से कर सकता है . ऋणों का भुगतान उधारकर्ता के नज़दीकी रिश्तेदार द्वारा भी उसकी ऋण राशि भारत में जमा करके भी किया जा सकता है
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चुकौती |
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मासिक किस्तों में देय तैयारी अवधि को छोड़कर अधिकतम 20 वर्ष
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पूर्व भुगतान प्रभार |
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सभी ऋणों हेतु पूर्व प्रदत्त राशि पर 2% एक समान जहां निर्धारित चुकौती 36 माह से अधिक है। चुकौती समय से पूर्व प्रदत्त किस्तों पर पूर्वभुगतान प्रभार लगाए जाएंगे।
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ब्याज दर |
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प्रचलित दर मात्र अस्थिर ब्याज दर हैं और बीएमपीएलआर से संबद्ध हैं। ऋणों की वर्तमान ब्याज दर:
अवधि
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बैंक के बीएमपीएलआर और तदनुरूपी ईएमआई की जानकारी उस शाखा से प्राप्तं की जा सकती हैं जहाँ से ग्राहक ऋण प्राप्त करना चाहता है।
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5 वर्ष तक
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बीएमपीएलआर-2.00
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5 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष तक
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बीएमपीएलआर-1.75
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10 वर्ष से अधिक
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बीएमपीएलआर-1.50
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मरम्मत हेतु (निम्नलिखित के अलावा शेष सभी शर्तें ऊपर बताए अनुसार लागू होंगे) |
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वित्त की मात्रा |
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मकान/फ्लैट की आयु के आधार पर
5वर्ष तक: Rs..2.00 लाख
5 वर्ष से अधिक तथा 25 वर्ष तक : 8.00 लाख रू
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मार्जिन |
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मरम्मत/नवींकरण के अनुमानित लागत का 25%
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