पात्र ऋण राशि : जमा मूल्य का 90%
ब्याज: जमा राशि ब्याज + 2%
अन्य पक्षकार ऋण : अन्य पक्षकार ऋणों के मामले में ऋणकर्ता के प्रकार/श्रेणी, मार्जिन और ऋण सीमा आदि के अनुसार ब्याज परिवर्तित होता है. विवरण के लिए हमारे सीएमआरडी का परिपत्र संख्या 423 संदर्भ संख्या 26/59 दिनांक21.02.2007 (पृष्ट संख्या 36 और 37 देखें). यदि ऋण 3 वर्ष से अधिक अवधि का है तो टर्म प्रीमिया को भी जोड़ना है.
उक्त जमाओं के प्रति दिये गये ऋणों को फिर से दूसरों को ऋण देने के लिए, या कृषि या बागबानी प्रयोजनों के लिए उपयोग नहीं किया जाना है |