 |
|
किराये की प्राप्ये राशियों के विरुद्ध ऋण |
|
योजना की प्रकृति
|
 |
एकल व्यक्ति को किराये की प्राप्य राशियों के विरुद्ध ऋण
|
|
|
पात्रता |
 |
एकल व्यक्ति, स्वामित्व, साझेदारी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, निजी लिमिटेड कंपनी और ट्रस्ट इस सुविधा के लिए पात्र हैं.
सभी जगहों पर स्थिति गैर ऋणभारग्रस्त आवासीय/वाणिज्यिक संपदायें, जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र/निजी क्षेत्र/बहु राष्ट्रीय उपक्रमों, विदेशी दूतावासों और वाण्ज्यि दूतावासों के कार्यालयों, आदि इस ऋण के लिए पात्र हैं. |
|
|
वित्त राशि की मात्रा |
 |
अधिकतम Rs.10.00 करोड़
|
|
|
भुगतान की अवधि |
 |
विकल्प की अवधि सहित शेष लीज अवधि के अंदर/84 महीने, जो भी कम हो
|
|
|
ब्याज दर |
 |
ऋण लेने की तिथि को लागू ब्याज दर.
|
|
|
प्राथमिक प्रतिभूति |
 |
प्राप्य किराया राशि
|
|
|
संपार्श्विक प्रतिभूति |
 |
Rs.1.00 लाख तक : कोई संपार्श्विकता नहीं है.
Rs.1.00 लाख से अधिक : 25% मार्जिन के साथ संपत्ति/राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, जमा राशियॉं, जैसी तरल संपत्तियों का साम्यिक बंधक/ वैकल्पिक संपार्श्विक प्रतिभूति का साम्यिक बंधक द्वारा |
|
|
सह बाध्यकारी/गारंटार |
 |
बैंक के लिए मान्य. |
|
|
प्रभार |
 |
समय समय पर योजना पर लागू अनुसार..
|
|
|
अन्य नियम व शर्तें |
 |
इसे विवरण पत्रिका के रूप में नहीं मानना है. यह केवल मुख्य बातों का संक्षिप्त विवरण है. अन्य विवरण और नियम व शर्तों के लिए निकटस्थ आन्ध्रा बैंक शाखा से संपर्क करें.
|
|
|