एबी महिला ज्योति (समुदाय प्रबंधित संपोषित कृषि के लिए स्वयं सहायता समूह का ग्रूप मॉडल) |
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योजना का उद्देश्य आन्ध्र प्रदेश राज्य के गाँवों में समुदाय प्रबंधित संपोषित कृषि में एसएचजी का वित्तपोषण है।
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कवरेज |
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आन्ध्र प्रदेश के 304 मंडलों में व्याप्त गॉंवों मसमुदाय प्रबंधित संपोषित कृषि के लिए पात्र विद्यामान सभी स्वयं सहायता समूह कवर किये जाएंगे. अभी तक लिंक नहीं किये गये नस्वयं सहायता समूह भी, छ: महीनों के नियमित बचत के बाद कवर किये जाएंगे.
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पात्रता के मान दंड |
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संवेदनशील रेटिंग सूची (सी आर आई) के अंतर्गत "ए" रेट ग्रूप को ही वित्त पोषण किया जाता है. ऋण सीमा माइक्रो ऋण योजना के अनुसार है. माइक्रो ऋण योजना में निम्न मदें शामिल हैं:
- फसल उत्पाद: काश्तकार सदस्यों की पट्टा राशि और कार्य पूँजी आवश्यकताएं
- भूस्वामी किसानों के लिए कार्य पूँजी सीमायें.
- भूमि विकास के लिए सावधि ऋण: भूमि विकास के लिए निवेश में भूमि समतल बनाना, पुश्तों के लिए, बोर वेल ड्रिल्लिंग, कुओं की खुदाई या रेग निकालना, पाइप लाइनों को लगाना या विस्तरण करना, आदि शामिल हैं.
- पशु संपदा/डेरी के लिए सावधि ऋण: दुग्ध पशुओं, भेड और जानवरों की खरीदी के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है.
- ऋण अदला-बदली: गैर संस्थागत ऋण दाताओं (निजी साहूकारों) / दूसरे बैंकों से लिये गये ऋण की चुकौती के लिए : माइक्रो ऋण योजना का 40% (या) ऋण राशि, जो भी कम हो.
- उपभोग: स्वास्थ्य, शिक्षा, शादी, उपभोग या अन्य सामाजिक आवश्यकताओं के लिए इसके अंतर्गत ऋण दिये जा सकते हैं, बशर्ते कि निवेश ऋण (i, ii, iii & iv मदें) का 10% से अधिक न हो.
पहले और दूसरे वितरणों की सकल सीमा ` 5.00 लाख से अधिक न हो. (रुपए पांच लाख मात्र )
तीसरे वितरण से लेकर सकल सीमा Rs. 10.00 लाख से अधिक न हो. (रुपए दस लाख मात्र)
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ग्रामीण गरीबी उन्मूलन समिति (एस ई आर पी) की भूमिका |
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- एस ई आर पी के साथ सहमति ज्ञापन / ग्रूप, एस ई आर पी और शाखा के साथ त्रिपक्षीय समझौते का निष्पादन.
- समूहों को बनाना और पहचानना.
- स्वयं सहायक समूहों को प्रशिक्षण
- निर्वाह योग्य सामुदायिक कृषि प्रबंधन के लिए कृषि विस्तार सेवाओं को प्रदान करना.
- निर्वाह योग्य सामुदायिक कृषि प्रबंधन और एन आर ई जी ए दोनों को खेतों में जल सिंचाई और भू संरक्षण कार्यों के लिए अभिसरित करना.
- एस ई आर पी द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी का समर्थन :
- एस ई आर पी द्वारा सभी निर्वाह योग्य सामुदायिक कृषि प्रबंधन के सभी गॉंवों में ग्राम मुनीमों को लैप-टॉप प्रदान करना.
- सामुदायिक कृषि प्रबंधन के गॉंवों में सभी स्वयं सहायता समूहों के बही खातों को इलेक्ट्रानिकी रूप में रखा जाएगा.
- सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए फसलों का अनुवर्तन किया जाएगा.
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चुकौती सारणी : (केवल वर्तमान योजना के लिए लागू) |
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- ऋण के प्रथम और दूसरे वितरण 6 महीनों की प्रारंभिक छूट अवधि को मिलाकर 60 मासिक किस्तों में अदा किया जाना चाहिए. जब भी ब्याज खाते में नामे की जाती है, तो चुकाना चाहिए. (अधिकतम सीमा Rs. 5.00 लाख)
- तीसरे वितरण के बाद से ऋण 6 महीनों की प्रारंभिक छूट अवधि को मिलाकर 96 मासिक किस्तों में अदा किया जाना चाहिए. जब भी ब्याज खाते में नामे की जाती है, तो चुकाना चाहिए.
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प्रतिभूति : प्राथमिक |
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बैंक ऋण से सृजित अन्य आस्तियों सहित वर्तमान और भविष्य के खड़ी फसलों का दृष्टिबंधन.
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संपार्श्विक : (केवल वर्तमान योजना के लिए लागू) |
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प्रथमऔरद्वितीयवितरण: Rs. 5.00 लाख प्रति समूह तक संपार्श्विक प्रतिभूति नहीं है.
तृतीय वितरण से लेकर : समय पर चुकौती कर रहे स्वयं सहायता समूहों के मामले में ` 10.00 लाख प्रति समूह तक संपार्श्विक प्रतिभूति पर जोर नहीं देना है.
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